Uttrakhand Dhami government cabinet meeting उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण पर बनेगा और कठोर कानून, अग्निवीरों को मिलेगा आरक्षण, कैबिनेट की बैठक में धामी सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसलों पर लगाई मुहर - Daily Lok Manch
August 14, 2026
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उत्तराखंड

Uttrakhand Dhami government cabinet meeting उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण पर बनेगा और कठोर कानून, अग्निवीरों को मिलेगा आरक्षण, कैबिनेट की बैठक में धामी सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसलों पर लगाई मुहर

 

उत्तराखंड सरकार की आज बुधवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई। कैबिनेट की बैठक में धामी सरकार के दो बड़े महत्वपूर्ण फैसलों ‘जबरन धर्मांतरण” पर और सख्त कानून बनेगा, इसके साथ अग्निवीरों को आरक्षण को मंजूरी चर्चा में रहे। कैबिनेट की बैठक में 16 प्रस्ताव पास किए गए।
धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में संशोधन करते हुए सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून को और सख्त बना दिया है। अब इस कानून के तहत सजा 10 साल से बढ़ाकर 14 साल कर दी गई है। साथ ही कुछ विशेष मामलों में सजा 20 साल तक हो सकती है। वहीं, जुर्माने की राशि 50,000 से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है। इस कदम का उद्देश्य राज्य में जबरन या धोखे से करवाए जा रहे धर्मांतरण को रोकना है। अब उत्तराखंड में अग्निवीरों के लिए एक नया अवसर खुल गया है। सरकार ने निर्णय लिया है कि सेवा पूर्ण करने के बाद अग्निवीरों को समूह-ग के वर्दीधारी पदों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। यह आरक्षण सिर्फ उन्हीं युवाओं को मिलेगा जो उत्तराखंड के मूल या स्थायी निवासी होंगे। जानकारी के मुताबिक, अगले वर्ष करीब 850 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी।

उत्तराखंड धामी सरकार की आयोजित कैबिनेट मीटिंग के महत्वपूर्ण फैसलै इस प्रकार रहे

1-उत्तराखंड में वन विभाग अब नए सिरे से वन क्षेत्रों की सीमाओं का सीमांकन कराएगा। राज्य, जिला व तहसील स्तर पर बनेंगी कमेटियां।

2- उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण पर सख्त हुआ कानून, धार्मिक स्वतंत्रता कानून में हुआ संशोधन। अब गैंगस्टर जैसे सख्त कानून होंगे लागू, 14 साल तक होगी सजा।

3- उत्तराखंड में वर्दीधारी पदों पर अग्निवीरों को मिलेगा 10 प्रतिशत क्षेतिज आरक्षण।

4- पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण पर सहमति, एनएचएआई को राज्य देगा 22 करोड़, रायल्टी का भी पैसा देगी सरकार।

5- नियमित पदों पर भी आउटसोर्स से भर्ती का रास्ता साफ, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग को मंजूरी, बाकी के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित।

6- ग्राम्य विकास सेवा नियमावली में संशोधन।

7- पंचायतीराज अधिनियम संशोधन को मंजूरी।

8-उत्तराखंड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम में पीआईयू को मंजूरी।

9- एमएसएमई में सर्विस सेक्टर के लिए मिनी औद्योगिक आस्थानो में पांच प्रतिशत प्लॉट, शेड होंगे आरक्षित।

10- लखवाड़ जल विद्युत परियोजना में टिहरी जिले के आधार पर तय होगी लखवाड़ बांध प्रभावितों की भूमि का मूल्य।

11- उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पॉलिसी को मिली मंजूरी।

12- नगर निकाय एकल सदस्यीय आयोग को मंजूरी

13-ग्राम्य विकास विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी।

14- उत्तराखंड सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत उत्तराखंड सहकारी संस्थागत सेवा मंडल को पुनर्जीवित करने की मंजूरी

15- पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के साथ ही जीएसटी व रायल्टी देने पर मुहर

16- साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन नीति को मंजूरी।

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