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June 13, 2026
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उत्तराखंड में खत्म होगा मदरसा बोर्ड, राज्यपाल ने अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक को दी मंजूरी

उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेवानिवृत्त) द्वारा उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक, 2025 को मंजूरी दिए जाने के बाद उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। साथ ही, सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर एक समान कानून लागू होगा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को कहा, “राज्यपाल की मंजूरी के साथ ही इस विधेयक के कानून बनने का रास्ता साफ हो गया है। इस कानून के तहत अल्पसंख्यक समुदायों की शिक्षा व्यवस्था के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी, जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रदान करेगा।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “यह कानून निश्चित रूप से राज्य में शिक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और गुणवत्ता-उन्मुख बनाने में मदद करेगा।”

बयान में कहा गया है कि इस विधेयक के लागू होने के साथ ही मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2016 और गैर-सरकारी अरबी और फारसी मदरसा मान्यता नियम, 2019, 1 जुलाई, 2026 को समाप्त हो जाएंगे। इस वर्ष अगस्त में राज्य मंत्रिमंडल से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, विधेयक को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आयोजित विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान पारित किया गया।

बयान में कहा गया है कि विधेयक के तहत, मुस्लिम समुदाय से संबंधित संस्थानों के साथ-साथ सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी जैसे अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षणिक संस्थानों को भी राज्य में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान का दर्जा प्राप्त होगा।

इसमें कहा गया है कि अब तक अल्पसंख्यक संस्थानों की मान्यता केवल मुस्लिम समुदाय तक ही सीमित रही है। बयान में कहा गया है कि विधेयक में एक प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान है जो सभी अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता प्रदान करेगा।


प्राधिकरण यह भी सुनिश्चित करेगा कि इन संस्थानों में शिक्षा उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार प्रदान की जाए तथा छात्रों का मूल्यांकन निष्पक्ष और पारदर्शी हो।

मुख्यमंत्री ने पहले कहा था कि “मदरसा शिक्षा प्रणाली वर्षों से गंभीर समस्याओं का सामना कर रही है, जिसमें केंद्रीय छात्रवृत्ति वितरण में अनियमितताएं, मध्याह्न भोजन योजना में अनियमितताएं और प्रबंधन में पारदर्शिता की कमी शामिल है।”

उन्होंने कहा कि यह विधेयक “सरकार को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के संचालन की प्रभावी निगरानी करने और आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए सशक्त करेगा, जिससे राज्य में शैक्षिक उत्कृष्टता और सामाजिक सद्भाव को और मजबूती मिलेगी।”

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