केंद्र सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज़ कॉम्बिनेशन–एफडीसी दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं।
प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा रोग, दर्द निवारण, ऐंठन और कुछ एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इस कदम का उद्देश्य केवल सुरक्षित, प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। मंत्रालय ने राज्य औषधि नियामकों और संबंधित एजेंसियों को इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं।

