सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार से कहा- पेंशन भोगियों को हर हाल में 15 मार्च तक भुगतान करें - Daily Lok Manch PM Modi USA Visit New York Yoga Day
July 26, 2026
Daily Lok Manch
राष्ट्रीय

सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार से कहा- पेंशन भोगियों को हर हाल में 15 मार्च तक भुगतान करें

देश की सर्वोच्च अदालत ने आज पेंशनरों को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक रैंक-एक पेंशन को लेकर पूर्व सैनिकों के लिए आज राहत भरा फैसला दिया। सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि सशस्त्र बलों के सभी पात्र पेंशन भोगियों के एरियर का भुगतान 15 मार्च तक किया जाए। बता दें कि इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने की। पीठ ने केंद्र सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि सशस्त्र बलों के जो भी पात्र पेंशनभोगी हैं, उन सभी की बकाया राशि का भुगतान तेजी से किया जाए और इसमें आगे भी किसी तरह की कोई देरी न हो।

Related posts

VIDEO I.N.D.I.A. 13 member Coordination Committee : इंडिया एलायंस की मुंबई में आयोजित बैठक में कोऑर्डिनेशन कमेटी की गई गठित, इन नेताओं को मिली नई जिम्मेदारी

admin

सीएम अरविंद केजरीवाल ने रामलीला मैदान में संबोधन के दौरान सुनाई गई कहानी पर भाजपा ने किया पलटवार

admin

(संडे सियासत): पीएम मोदी का आज व्यस्त शेड्यूल, संसद सत्र से पहले बैठकों का दौर, विपक्ष के साथ सामंजस्य बैठाने की चुनौती

admin

Leave a Comment