देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मामले में गौतम अडानी को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच करने के लिए एक 6 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी के गठन का आदेश दिया है। इसके साथ ही सेबी (SEBI) को गड़बड़ी जांच जारी रखने का भी आदेश दिया है। केंद्र सरकार ने समिति बनाने की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। हालांकि कोर्ट ने केंद्र के प्रस्ताव को नकार दिया और अब खुद 6 सदस्यों वाली समिति गठित की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अडानी समूह ने ट्वीट करते हुए कहा-माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत करता है। यह समयबद्ध तरीके से अंतिम रूप लाएगा। सत्य की जीत होगी। सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई एक्सपर्ट कमेटी में रिटायर्ड जज एएम सप्रे इस कमेटी के हेड होंगे। उनके साथ इस कमेटी में जस्टिस ओपी भट, जस्टिस जेपी देवदत्त, एमवी कामथ, नंदन नीलेकणि और सोमशेखर सुंदरेसन शामिल होंगे। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की बेंच ने गुरुवार को यह आदेश दिया। इस कमेटी को मामले की जांच सौंपने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी को भी स्टॉक्स की कीमतों में हेरफेर की जांच रिपोर्ट तलब की है। सेबी को 2 महीने के भीतर स्टेटस रिपोर्ट देनी होगी, जिसमें बताना होगा कि क्या इस केस में सेबी के नियमों की धारा 19 का उल्लंघन हुआ है।