August 23, 2026
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हिमाचल

हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, नैना देवी चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज; भाजपा विधायक को राहत


हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने नैना देवी विधानसभा क्षेत्र से 2022 के विधानसभा चुनाव परिणाम को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका खारिज कर दी है। याचिका में चुनाव प्रक्रिया, वोटों की गिनती, पोस्टल बैलेट और कथित अनियमितताओं से जुड़े कई मुद्दे उठाए गए थे।

नैना देवी विधानसभा सीट पर 12 नवंबर 2022 को मतदान हुआ था, जबकि वोटों की गिनती 8 दिसंबर 2022 को की गई थी। चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस की ओर से BJP विधायक के निर्वाचन को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में चुनाव याचिका दाखिल की गई थी।

मामले की सुनवाई के दौरान BJP विधायक की ओर से याचिका में मौजूद कानूनी कमियों पर आपत्ति जताई गई। खास तौर पर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 83(1), चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 94-A और फॉर्म 25 के तहत जरूरी हलफनामे से जुड़ी शर्तों का पालन नहीं किए जाने का मुद्दा उठाया गया।

26 सितंबर 2025 को हाई कोर्ट ने मामले में महत्वपूर्ण आदेश देते हुए पाया था कि याचिकाकर्ता की ओर से दाखिल हलफनामा निर्धारित नियमों के मुताबिक नहीं था। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 15 अक्टूबर 2025 तक नया हलफनामा दाखिल करने का अवसर दिया था। साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि अगर तय नियमों और निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो CPC के Order VII Rule 11 के तहत चुनाव याचिका खारिज की जा सकती है।

इसके बाद अक्टूबर 2025 में नया हलफनामा दाखिल किया गया, लेकिन BJP विधायक की ओर से इस पर भी आपत्ति जताई गई। उनका तर्क था कि नया हलफनामा भी हाई कोर्ट के पिछले आदेश और संबंधित कानूनी प्रावधानों के अनुरूप नहीं था।

अंतिम सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने फॉर्म 25 और याचिकाकर्ता की ओर से दाखिल हलफनामे की विस्तृत जांच की। कोर्ट ने पाया कि दस्तावेज जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 83(1) और चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 94-A में निर्धारित अनिवार्य शर्तों को पूरा नहीं करते थे।

कोर्ट ने यह भी गौर किया कि 26 सितंबर 2025 के पहले आदेश को किसी भी पक्ष की ओर से चुनौती नहीं दी गई थी। ऐसे में वह आदेश अंतिम हो चुका था। हाई कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता को पहले दिए गए स्पष्ट निर्देशों का पालन करना जरूरी था, लेकिन दाखिल किए गए नए हलफनामे में भी आवश्यक कानूनी कमियां बनी रहीं।

इन परिस्थितियों को देखते हुए हाई कोर्ट ने नैना देवी विधानसभा चुनाव को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही मामले में लंबित सभी आवेदनों का भी निपटारा कर दिया गया।

फैसले के बाद BJP की ओर से कहा गया कि हाई कोर्ट के निर्णय से स्पष्ट है कि चुनाव याचिका को बनाए रखने के लिए जरूरी कानूनी औपचारिकताओं और अदालत के निर्देशों का पालन नहीं किया गया था। हाई कोर्ट के इस फैसले से नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के 2022 के चुनाव परिणाम को चुनौती देने वाली कानूनी कार्यवाही पर विराम लग गया है।

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