कुंडा के विधायक राजा भैया के करीबी और पूर्व सांसद को अदालत ने सुनाई 7 साल की सजा - Daily Lok Manch PM Modi USA Visit New York Yoga Day
April 16, 2026
Daily Lok Manch
अपराध उत्तर प्रदेश

कुंडा के विधायक राजा भैया के करीबी और पूर्व सांसद को अदालत ने सुनाई 7 साल की सजा

प्रतापगढ़ की कुंडा विधानसभा सीट से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को आज बड़ा झटका लगा है। राजा भैया के रिश्तेदार और निवर्तमान एमएलसी और पूर्व सांसद अक्षय प्रताप सिंह को अदालत ने 7 साल की सजा सुनाई है। प्रतापगढ़ की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने अक्षय प्रताप सिंह को 25 साल पुराने मामले में सजा सुनाई है। इसके साथ अदालत ने अक्षय पर 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि अक्षय प्रताप सिंह राजा भैया के दूर के रिश्तेदार और करीबी माने जाते हैं। प्रतापगढ़ की कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान 15 मार्च को उन्हें दोषी करार दिया गया था। सुल्तानपुर जिले के थाना व कस्बा जामो निवासी निवर्तमान एमएलसी औऱ पूर्व सांसद अक्षय प्रताप सिंह पुत्र शिव प्रताप सिंह ने वर्ष 1997 में प्रतापगढ़ शहर के रोडवेज बस स्टेशन के पास का पता दिखाकर रिवाल्वर/पिस्टल का लाइसेंस हासिल किया था। यह लाइसेंस 28 जून 1997 को तत्कालीन डीएम ने स्वीकृत किया था और लाइसेंस एक जुलाई 1997 को जारी हुआ था। इस मामले में नगर कोतवाली के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक डीपी शुक्ला ने छह सितंबर 1997 को अक्षय प्रताप सिंह के विरुद्ध नगर कोतवाली में आइपीसी की धारा 420, 467, 471 के तहत धोखाधड़ी और जालसाजी का मुकदमा दर्ज कराया था।

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