ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 अगस्त तक रोक लगा दी है। अब इस मामले हाईकोर्ट 3 अगस्त को फैसला सुनाएगा। ज्ञानवापी मस्जिद किसी मंदिर पर बना है या नहीं इसका पता लगाने के लिए एएसआई सर्वे का निर्देश देने वाले वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर ने मामले की सुनवाई की।
सुनवाई के दौरान एएसआई के अधिकारियों ने कोर्ट में कहा कि सर्वे से ज्ञानवापी परिसर को कोई नुकसान नहीं होगा। वहीं, मुस्लिम पक्ष की तरफ़ से ASI के एफ़िडेविट के जवाब में एक काउंटर एफ़िडेविट फ़ाइल किया गया है।