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December 5, 2025
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सभी नए मोबाइल में अनिवार्य रूप से प्री-इंस्टॉल होगा संचार साथी ऐप

भारत सरकार ने देश में इस्तेमाल किए जाने वाले हर मोबाइल हैंडसेट के लिए अब “संचार साथी ऐप” अनिवार्य कर दिया है। नागरिकों को नकली हैंडसेट खरीदने से बचाने, दूरसंचार संसाधनों के संदिग्ध दुरुपयोग की आसान रिपोर्टिंग करने तथा संचार साथी पहल की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए दूरसंचार विभाग ने यह फैसला किया है।

फोन निर्माताओं से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि भारत में उपयोग के लिए निर्मित या आयातित सभी मोबाइल हैंडसेटों पर संचार साथी मोबाइल एप्लीकेशन पहले से इंस्टॉल हो।

संचार मंत्रालय ने सोमवार शाम एक बयान में कहा कि मोबाइल हैंडसेट में संचार साथी एप्लीकेशन पहले से इंस्टॉल होना चाहिए, जो अंतिम उपयोगकर्ता को पहली बार उपयोग या डिवाइस सेटअप के समय आसानी से दिखाई दे और सुलभ हो, तथा इसकी कार्यक्षमता अक्षम या प्रतिबंधित न हो।

ऐसे सभी उपकरणों के लिए जो पहले से ही निर्मित हो चुके हैं और भारत में बिक्री चैनलों में हैं, मोबाइल हैंडसेट के निर्माता और आयातक सॉफ्टवेयर अपडेट के माध्यम से ऐप को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे।

निर्देशों में 90 दिनों के भीतर कार्यान्वयन पूरा करने तथा 120 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

दूरसंचार विभाग (डीओटी) साइबर धोखाधड़ी के लिए दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने और दूरसंचार साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संचार साथी पहल शुरू कर रहा है।

दूरसंचार विभाग ने संचार साथी पोर्टल और ऐप विकसित किया है, जो नागरिकों को आईएमईआई नंबर के माध्यम से मोबाइल हैंडसेट की वास्तविकता की जांच करने में सक्षम बनाता है, साथ ही अन्य सुविधाएं भी प्रदान करता है, जैसे संदिग्ध धोखाधड़ी संचार, खोए/चोरी हुए मोबाइल हैंडसेट की रिपोर्ट करना, उनके नाम पर मोबाइल कनेक्शन की जांच करना, और बैंकों/वित्तीय संस्थानों के विश्वसनीय संपर्क विवरण।

दूरसंचार साइबर सुरक्षा (टीसीएस) नियम केंद्र सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान (आईएमईआई) नंबर वाले दूरसंचार उपकरणों के निर्माताओं को छेड़छाड़ किए गए दूरसंचार उपकरण या आईएमईआई नंबर के संबंध में आवश्यकतानुसार सहायता प्रदान करने के निर्देश जारी करने का अधिकार देता है।

नियमों में यह भी अनिवार्य किया गया है कि ऐसे निर्माता या आयातक नियमों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

संचार मंत्रालय ने कहा, “डुप्लिकेट या नकली IMEI वाले मोबाइल हैंडसेट दूरसंचार साइबर सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। दूरसंचार नेटवर्क में नकली/छेड़छाड़ किए गए IMEI के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, जहां एक ही IMEI एक ही समय में अलग-अलग स्थानों पर विभिन्न उपकरणों में काम कर रहा होता है और ऐसे IMEI के खिलाफ कार्रवाई करना चुनौतीपूर्ण होता है। भारत में सेकेंड-हैंड मोबाइल उपकरणों का बड़ा बाजार है।”

मंत्रालय ने कहा कि ऐसे मामले भी देखे गए हैं जहाँ चोरी हुए या ब्लैकलिस्ट किए गए उपकरणों को दोबारा बेचा जा रहा है। इससे खरीदार अपराध में शामिल हो जाता है और उसे आर्थिक नुकसान होता है।

संचार साथी ऐप का उपयोग करके ब्लॉक/ब्लैकलिस्टेड IMEI की जाँच की जा सकती है। एंड्रॉइड और iOS दोनों डिवाइस पर विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाने के लिए संचार साथी मोबाइल ऐप डाउनलोड किया जा सकता है।

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