आरक्षित वर्ग में शिक्षकों के लिए अलग से निकाली गई 6800 पदों की भर्ती की चयन प्रक्रिया गलत, कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला - Daily Lok Manch PM Modi USA Visit New York Yoga Day
May 1, 2026
Daily Lok Manch
उत्तर प्रदेश शिक्षा और रोज़गार

आरक्षित वर्ग में शिक्षकों के लिए अलग से निकाली गई 6800 पदों की भर्ती की चयन प्रक्रिया गलत, कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला

पिछले करीब 3 सालों से उत्तर प्रदेश में निकाली गई 69000 शिक्षकों की भर्ती पर शनिवार को हाई कोर्ट लखनऊ की बेंच ने अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। बता दें कि यूपी सरकार ने 1 दिसंबर 2018 को सहायक शिक्षकों के 69000 पदों के लिए भर्ती निकाली थी। इसके बाद रिजर्व कैटेगरी के 6800 अभ्यर्थियों की नई सूची जारी की थी । लखनऊ हाई कोर्ट की बेंच ने उसी को ध्यान में रखते हुए यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि जारी विज्ञापन से अधिक एक भी पद पर भर्ती नहीं की जा सकती। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनवाई के बाद सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के 6800 पदों पर भर्ती पर रोक लगा दी। जस्टिस राजेंद्र रॉय की सिंगल बेंच ने सुनवाई के बाद साफ कहा कि विज्ञापन के क्रम में 69 हजार से अधिक अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं की जा सकती। यह राज्य सरकार तय करें कि उन्हें क्या करना है। मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी।

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