मंगलवार दोपहर तक हरिद्वार के रुड़की में 27 अप्रैल को होने वाली धर्म संसद को लेकर जोर-शोर से तैयारी चल रही थी। दोपहर बाद सुप्रीम कोर्ट ने आयोजित होने वाली धर्म संसद को उत्तराखंड सरकार को रोकने के सख्त निर्देश दिए । सर्वोच्च अदालत ने उत्तराखंड के एडवोकेट जनरल को साफ शब्दों में हेट स्पीच रोकने के निर्देश दिए । ऐसा नहीं होने पर मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी । कोर्ट के आक्रामक रवैया के बाद धामी सरकार और पूरा शासन हरकत में आ गया। बुधवार से रुड़की में आयोजित होने वाली धर्म संसद पर सरकार ने तत्काल रोक लगा दी। इसके साथ ही पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। यह धर्म संसद हरिद्वार जिले के रुड़की के जलालपुर में 27 अप्रैल को होनी थी। उसके बाद मंगलवार शाम को रुड़की संयुक्त मजिस्ट्रेट कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान हरिद्वार के डीएम विनय शंकर पांडेय और जिला एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए धर्म संसद पर रोक लगा दी।
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