विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से प्रत्याशियों की खर्च सीमा तय कर दी गई है। इसके अनुसार उम्मीदवार चुनाव में अनाप-शनाप खर्च नहीं कर पाएंगे। हालांकि चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग उम्मीदवारों के लिए खर्च सीमा की ऐसी सूची जारी करता है। आयोग ने अलग-अलग मदों में खर्च की जाने वाले रकम की सीमा तय कर दी है। आयोग की ओर से मुख्य निर्वाचन अधिकारी ये सूची जारी करते हैं। आयोग की ओर से जारी की गई सूची के अनुसार एक कैंडिडेट चार पूड़ी और एक मिठाई के नाश्ते के लिए अधिकतम 37 रुपये प्रति प्लेट खर्च कर सकता है। इसके अलावा एक समोसा और एक कप चाय के लिए 6-6 रुपये रेट तय किया गया है। पानी की बोतल एमआरपी पर ली जा सकती है। प्रत्याशियों को 16 प्रति मीटर की दर से फूलों की माला खरीदने की छूट दी गई है। प्रचार में इस्तेमाल होने वाले तीन ड्रमर पर प्रति दिन 1,575 रुपये खर्च किया जा सकता है। अब बात करते हैं प्रचार के दौरान नेताजी के वाहनों के इस्तेमाल करने पर। उम्मीदवार और उनके समर्थक जिस वाहनों का प्रयोग करते हैं वह भी चुनावी खर्च सीमा में आएगा। आयोग ने वाहनों के रेट प्रति किलोमीटर के हिसाब से तय कर दिए हैं। बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज जैसी लग्जरी कारों का किराया 21,000 रुपये प्रति दिन, जबकि एसयूवी मित्सुबिशी पजेरो स्पोर्ट के लिए अधिकतम 12,600 रुपये प्रति दिन किराए पर लिया जा सकता है। वहीं अगर फॉर्च्यूनर, क्वालिस, इनोवा एसयूवी कारों का किराया 2,310 रुपये प्रति दिन, स्कॉर्पियो और टवेरा के लिए 1,890 रुपये प्रति दिन जबकि जीप, बोलेरो और सूमो के लिए 1,260 रुपये प्रति दिन तक किराया तय किया गया है। इसी धनराशि में ईंधन और लागत सभी शामिल है। चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशियों को आयोग के नई सूची के अनुसार हिसाब भी देना होगा।