वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट और जिला अदालत में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक कथित शिवलिगं का संरक्षण जारी रखने का आदेश दिया है।
यानि शिवलिंग को सुरक्षित रखा जाएगा। कोर्ट ने कहा कि शिवलिंग को कोई छुएगा नहीं। अदालत ने इससे पहले 12 नवंबर तक वजूखाने के संरक्षण का आदेश दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ज्ञानवापी परिसर के ASI सर्वे कराने की मांग पर अब 28 नवंबर को सुनवाई करेगी।
वहीं शृंगार गौरी और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने सुनवाई की अगली तारीख 5 दिसंबर को तय की है।