अच्छी खबर : इनकम टैक्स विभाग ने आईटीआर दाखिल करने वाले लोगों (टैक्सपेयर्स) को ही बड़ी राहत, तय तारीख के डेढ़ महीने तक अब बिना पेनाल्टी के जमा कर सकेंगे टैक्स रिटर्न - Daily Lok Manch PM Modi USA Visit New York Yoga Day
April 20, 2026
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अच्छी खबर : इनकम टैक्स विभाग ने आईटीआर दाखिल करने वाले लोगों (टैक्सपेयर्स) को ही बड़ी राहत, तय तारीख के डेढ़ महीने तक अब बिना पेनाल्टी के जमा कर सकेंगे टैक्स रिटर्न




देश में जो लोग टैक्सपेयर्स हैं वह सभी इनकम टैक्स भरने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि अभी तक इनकम टैक्स विभाग की ओर से आईटीआर फाइल दाखिल करना कब से शुरू होगा तारीख घोषित नहीं की गई है। फिलहाल आज, मंगलवार 27 मई को इनकम टैक्स विभाग ने टैक्स पेयर्स को राहत देते हुए आईटीआर दाखिल करने की डेढ़ महीने की छूट दे दी है। अधिकांश मामलों में देखा जाता है कि लोग इनकम टैक्स किसी वजह से समय से नहीं जमा कर पाते हैं। ऐसे लोगों के लिए जरूर राहत होगी। टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2025 का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है। इनकम टैक्स विभाग ने आज यानी, मंगलवार 27 मई को इसकी जानकारी दी। आईटीआर फाइलिंग की प्रोसेस जून के पहले हफ्ते से शुरू हो सकती है। आमतौर पर ये 1 अप्रैल से शुरू हो जाती है, लेकिन इस साल इसमें देरी हो रही है। पिछले साल भी ये अप्रैल में शुरू हुई थी। देरी की वजह आईटीआर फॉर्म के लिए जरूरी ऑनलाइन टूल्स उपलब्ध नहीं होना है। अगर 15 सितंबर 2025 तक रिटर्न फाइल नहीं होता तो 5 लाख से कम आय वालों के लिए 1,000 रुपए और 5 लाख से ज्यादा आय वालों के लिए 5,000 रुपए की पेनाल्टी लगेगी। वहीं, बकाया टैक्स पर सेक्शन 234A के तहत 1% मासिक ब्याज लगेगा। हाउस प्रॉपर्टी को छोड़कर बिजनेस या कैपिटल लॉस को अगले साल कैरी फॉरवर्ड भी नहीं किया जा सकेगा।

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