यूपी के मऊ के पूर्व विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी को गुरुवार 15 दिसंबर को कोर्ट ने दस साल की सजा सुनाई है। पूर्व विधायक को ये सजा गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाई है। उन्हें कोर्ट ने गुरुवार को गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार अंसारी और भीम सिंह को दोषी सिद्ध होने के बाद सजा सुनाई है। पूर्वांचल के माफिया विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ 1996 में दर्ज गैंगस्टर के मुकदमे में गुरुवार को अदालत ने फैसला सुनाया है। गाजीपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट दोपहर करीब ढाई बजे अपना फैसला सुनाया है। हालांकि फैसले के वक्त कोर्ट में मुख्तार अंसारी मौजूद नहीं रहे। मुख्तार अंसारी को ईडी की कस्टडी में होने और सुरक्षा कारणों की वजह से गाजीपुर कोर्ट नहीं भेजा गया। लिहाजा प्रयागराज के ईडी दफ्तर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के इंतजाम किए गए थे।