केंद्र सरकार ने सोमवार देर रात आकलन वर्ष (AY) 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख एक दिन के लिए बढ़ाकर 16 सितंबर 2025 कर दी है। पहले अंतिम तिथि 15 सितंबर थी, लेकिन कई टैक्सपेयर्स ने पोर्टल की कार्यक्षमता को लेकर समस्याएं बताईं, जिसके बाद यह फैसला लिया गया।
इनकम टैक्स विभाग ने X (पूर्व में ट्विटर) पर रात 11:48 बजे यह जानकारी शेयर की कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख जो पहले 31 जुलाई 2025 थी, उसे 15 सितंबर 2025 तक बढ़ाया गया था। अब इसे एक दिन और बढ़ाकर 16 सितंबर 2025 कर दिया गया है।
CBDT (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) ने कहा कि जो रिटर्न 31 जुलाई 2025 तक दाखिल किए जाने थे, उनकी आखिरी तारीख पहले 15 सितंबर 2025 तक बढ़ाई गई थी। अब यह 16 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। इस संबंध में औपचारिक अधिसूचना अलग से जारी की जाएगी।
रिकॉर्ड 7.3 करोड़ ITR दाखिल
15 सितंबर तक रिकॉर्ड 7.3 करोड़ ITR दाखिल किए गए, जो पिछले साल के 7.28 करोड़ के आंकड़े से अधिक है। CBDT ने कहा कि ITR दाखिल करने की सुविधा को देखते हुए आखिरी तारीख को एक दिन बढ़ाई गई है।
ITR पोर्टल पर भारी ट्रैफिक और समस्याएं
आखिरी दिन पोर्टल पर ट्रैफिक बहुत अधिक था। कई यूजर्स ने AIS (Annual Information Statement) डाउनलोड करने और टैक्स भुगतान में समस्याएं बताईं। कुछ लोग पोर्टल में लॉगिन तक नहीं कर पा रहे थे। विभाग ने कहा कि पोर्टल सही तरीके से काम कर रहा है और ब्राउजर कैश क्लियर करने या अन्य ब्राउजर से प्रयास करने की सलाह दी।
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने जताई थी नाराजगी
कई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और टैक्सपेयर्स ने सोशल मीडिया पर शिकायत की कि पिछले कुछ दिनों से पोर्टल पर टैक्स भुगतान और ITR अपलोड करने में समस्याएं आ रही हैं।
पहले जुलाई से 15 सितंबर तक बढ़ी थी तारीख
मई 2025 में, सरकार ने ITR फाइलिंग की डेडलाइन 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी थी क्योंकि ITR फॉर्म में बड़े स्तर पर बदलाव किए गए थे। अब इसे और एक दिन बढ़ाकर 16 सितंबर किया गया है।

