2026 दस्तक देने के लिए तैयार : साल शुरू होने से पहले चार जरूरी काम निपटा लीजिए, 31 दिसंबर है आखिरी तारीख - Daily Lok Manch PM Modi USA Visit New York Yoga Day
July 17, 2026
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2026 दस्तक देने के लिए तैयार : साल शुरू होने से पहले चार जरूरी काम निपटा लीजिए, 31 दिसंबर है आखिरी तारीख

नया साल दस्तक देने के लिए तैयार है। आज इस वर्ष का आखिरी रविवार यानी 28 दिसंबर है। चार दिन बाद नया साल 2026 की शुरुआत होने जा रही है। इसके बावजूद इस साल कुछ ऐसे जरूरी काम है जो लोगों की जिंदगी और जरूरत से जुड़े हुए हैं अगर अधूरे हैं तो 31 दिसंबर तक उन्हें जरूर निपटाइए। आईए जानते हैं कौन-कौन से वह काम है जो नया साल शुरू होने से पहले कर लेने हैं। नए साल जनवरी से कारें महंगी हो रही हैं और स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स की ब्याज दरें घट सकती हैं। वहीं, कुछ काम ऐसे हैं, जिसको निपटाने का आखिरी मौका 31 दिसंबर तक है। ऐसे में आइए जानते हैं किन-किन कामों को 31 दिसंबर से पहले निपटाना जरूरी है।

महंगी हो जाएंगी गाड़ियां—-


1 जनवरी से मारुति, टाटा, MG और हुंडई जैसी कंपनियों की कारें महंगी हो सकती है। MG ने दाम बढ़ाने की घोषणा भी कर दी है। BMW ने कीमत 2-3% तक बढ़ाने का ऐलान किया है। वहीं, बाकी कंपनियां भी जल्द ही बढ़ाने की घोषणा कर सकती हैं।

स्मॉल सेविंग्स स्कीम की ब्याज दरें—

31 दिसंबर तक स्मॉल सेविंग्स स्कीम की ब्याज दरों में कटौती की घीषणा हो सकती है। इसमें कुल 11 स्कीम्स शामिल है। RBI ने 5 दिसंबर को रेपो रेट 0.25% घटाकर 5.25% कर दिया था, जिस वजह से इन स्कीम्स की ब्याज दर घटने का अनुमान है। इससे फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) और छोटी बचत योजनाओं की दरें कम हो सकती हैं।

आधार को पैन से लिंक करवाएं—-

जिन लोगों का आधार कार्ड 1 अक्टूबर 2024 या उससे पहले बना है, वे 31 दिसंबर से पहले पैन के साथ लिंक करवा लें। वरना आपका इनएक्टिव यानी बंद हो सकता है। पैन कार्ड इनएक्टिव होने से आप न तो इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भर पाएंगे, न पेंडिंग रिफंड ले पाएंगे। इसके अलावा बैंक अकाउंट या म्यूचुअल फंड से जुड़े कामों में भी दिक्कत आएगी।

इनकम टैक्स रिटर्न—-

अगर आपने अभी तक वित्त वर्ष 2024-25 का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2025 फाइल कर सकते हैं। ऐसा न करने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पर जुर्माना भी लगा सकता है। टैक्स एक्सपर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) आनंद जैन के अनुसार, 31 दिसंबर के बाद ITR फाइल करने पर आपका रिफंड (वापस मिलने वाला पैसा) क्लेम नहीं होगा। रिफंड का पैसा सरकार के पास चला जाएगा।

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