(UGC 21 universities ban fake illegal) : जांच पड़ताल के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यूजीसी ने देश में फर्जी तरीके से चल रहे 21 यूनिवर्सिटी को अवैध करार दिया है। साथ ही यूजीसी ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऐसे विश्वविद्यालयों से बचने की राय भी दी है। यूजीसी में ऐसे फर्जी विश्वविद्यालयों की लिस्ट भी जारी की है। यूजीसी ने जारी की गई लिस्ट में कहा है कि फर्जी विद्यालय में पढ़ाई और डिग्री दोनों ही अवैध हैं। बता दें कि यूजीसी केंद्र सरकार का एक आयोग है जो विश्वविद्यालयों को मान्यता देता है। यह मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों अनुदान भी देता है। यूजीसी का मुख्यालय राजधानी दिल्ली में है । यूजीसी की ओर से देश के 21 फर्जी विश्वविद्यालयों की लिस्ट जारी की गई है । जिसमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंड फिजिकल हेल्थ साइंसेज, दिल्ली, कमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड, दरियागंज, दिल्ली, यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी, दिल्ली वोकेशनल यूनिवर्सिटी, दिल्ली, एडीआर सेंट्रिक ज्यूरिडिकल यूनिवर्सिटी, दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, दिल्ली, विश्वकर्मा ओपन यूनिवर्सिटी फॉर सेल्फ इम्प्लॉयमेंट, दिल्ली, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, रोहिणी, दिल्ली, वडागांवी सरकार वर्ल्ड ओपन यूनिवर्सिटी, कर्नाटक, सेंट जोन्स यूनिवर्सिटी, केरल, राजा अरेबिक यूनिवर्सिटी, नागपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन, कोलकाता, इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च, कोलकाता गांधी हिंदी विद्यापीठ, प्रयाग, उत्तर प्रदेश, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रो कॉम्पलेक्स होम्योपैथी, कानपुर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ओपन यूनिवर्सिटी, अलीगढ़, भारतीय शिक्षा परिषद, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, नबाभारत शिक्षा परिषद, शक्ति नगर, राउरकेला नॉर्थ ओरीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ओडिशा, श्री बोधी एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, पुडुचेरी, क्राइस न्यू टेस्टामेंट डीम्ड यूनिवर्सिटी, आंध्र प्रदेश है। यहां पढ़ाई करने वाले छात्र-छात्राएं यूजीसी के इस आदेश को जरूर पालन करेंगे और भविष्य में इन विश्वविद्यालयों और संस्थानों की ओर पढ़ाई करने का इरादा बदल देंगे।