देश की सर्वोच्च अदालत ने आज पेंशनरों को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक रैंक-एक पेंशन को लेकर पूर्व सैनिकों के लिए आज राहत भरा फैसला दिया। सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि सशस्त्र बलों के सभी पात्र पेंशन भोगियों के एरियर का भुगतान 15 मार्च तक किया जाए। बता दें कि इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने की। पीठ ने केंद्र सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि सशस्त्र बलों के जो भी पात्र पेंशनभोगी हैं, उन सभी की बकाया राशि का भुगतान तेजी से किया जाए और इसमें आगे भी किसी तरह की कोई देरी न हो।