Delhi Ordinance Bill Law President Draupadi Murmu : केंद्र सरकार के लोकसभा में पारित किए गए "दिल्ली सेवा विधेयक" को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी - Daily Lok Manch Delhi Ordinance Bill Law President Draupadi Murmu
March 24, 2026
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Delhi Ordinance Bill Law President Draupadi Murmu : केंद्र सरकार के लोकसभा में पारित किए गए “दिल्ली सेवा विधेयक” को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी

दिल्ली सेवा विधेयक को राष्ट्रपति ने शनिवार को मंजूरी दे दी है। अब यह दिल्ली में कानून बन गया है। भारत सरकार के नोटिफिकेशन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम 2023 को लागू करने की जानकारी दी गई है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 1 अगस्त को संसद में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 पेश किया था। यह कानून राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण पर अध्यादेश की जगह लेगा।

सरकार ने नोटिफिकेशन में कहा, इस अधिनियम को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जाएगा। इसे 19 मई, 2023 से लागू माना जाएगा. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 (जिसे इसके बाद मूल अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 2 में खंड (ई) में कुछ प्रावधान शामिल किए गए। ‘उपराज्यपाल’ का अर्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत नियुक्त प्रशासक और राष्ट्रपति द्वारा उपराज्यपाल के रूप में नामित किया गया है। 

कब पारित हुआ था दिल्ली सेवा विधेयक–

केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 3 अगस्त को दिल्ली सेवा विधेयक पेश किया था और विपक्ष के वॉकआउट के बीच यह ध्वनि मत से पारित हो गया था। इसके बाद 7 अगस्त को यह विधेयक राज्यसभा से पारित हो गया था। आम आदमी पार्टी (AAP) समेत विपक्षी पार्टियों ने इसका कड़ा विरोध किया था, लेकिन केंद्र सरकार इसे पारित करवाने में कामयाब हो गई थी। विधेयक के समर्थन में 131 वोट, जबकि विरोध में 102 वोट पड़े थे।

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