(Agni Veer scheme supreme court decision ) : सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना में महत्वपूर्ण सुनवाई की। बता दें कि देश के कई राज्यों में अग्निवीर योजना के खिलाफ अदालतों में याचिका दायर की गई थी। उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज यह सुनवाई की है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया । इस दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के पास लंबित तीनों याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए ट्रांसफर कर दिया। अब दिल्ली हाईकोर्ट ही अग्निपथ योजना से संबंधित अन्य हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओ पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद सेना और रक्षा मंत्री ने भी बयान जारी किए हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि सेनाओं में भर्ती को लेकर जारी व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। अग्निवीर योजना में जाति प्रमाण पत्र पर सेना ने कहा, भर्ती में कोई बदलाव नहीं किया गया । बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में तीनों सेनाओं में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना का एलान किया था। इस योजना में 4 साल नौकरी का प्रावधान है। इसके बाद 75% जवान रिटायर हो जाएंगे। जबकि 25% जवानों को आगे भी मौका दिया जाएगा। इस योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग हाईकोर्ट में याचिकाएं लगाई गई हैं।