पिछले कई दिनों की पशोपेश के बीच आखिरकार सर्वोच्च अदालत ने आज नीट पीजी काउंसलिंग में ओबीसी ईडब्ल्यूएस को आरक्षण को लेकर अपना महत्वपूर्ण फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी सत्र के लिए सरकार की 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण की योजना को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण भी रहेगा। कोर्ट के फैसले के बाद काउंसलिंग का रास्ता अब साफ हो गया है। कोर्ट ने गुरुवार 6 जनवरी को फैसला सुरक्षित रखने के बाद कहा था कि राष्ट्रहित में नीट पीजी काउंसलिंग शुरू होनी जरूरी है।
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