कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को उनकी ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद संसद सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। वहीं, अब राहुल ने अपने बायो में खुद को डिस्क्वालीफाइड एमपी बताया है। उल्लेखनीय है कि सूरत की एक अदालत ने यह फैसला ‘‘मोदी उपनाम’’ संबंधी टिप्पणी को लेकर दिया था। राहुल गांधी ने दावा किया है कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य इसलिए ठहराया गया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस बात से डरे हुए थे कि संसद में उनका (राहुल) अगला भाषण भी अडाणी मामले पर होने वाला था।