प्रयागराज कोर्ट ने बाहुबली अतीक अहमद को लेकर सुनाया बड़ा फैसला, उम्रकैद की सुनाई सजा, तीन आरोपी दोषी करार, सात बरी किए गए, कोर्ट के बाहर माफिया को फांसी देने के लिए चिल्ला रहे थे लोग, देखें वीडियो - Daily Lok Manch PM Modi USA Visit New York Yoga Day
February 26, 2026
Daily Lok Manch
अपराध राष्ट्रीय

प्रयागराज कोर्ट ने बाहुबली अतीक अहमद को लेकर सुनाया बड़ा फैसला, उम्रकैद की सुनाई सजा, तीन आरोपी दोषी करार, सात बरी किए गए, कोर्ट के बाहर माफिया को फांसी देने के लिए चिल्ला रहे थे लोग, देखें वीडियो

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यूपी की प्रयागराज एमपी-एमएलए कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाते हुए बाहुबली नेता अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई है। फैसला सुनाने से पहले कोर्ट के बाहर हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ थी। बाहर कई लोग अतीक को फांसी देने की मांग करते हुए आवाजें लगाते हुए भी सुनाई दे रहे थे।जब कोर्ट में अतीक को ले जाया गया, परिसर में वकीलों ने फांसी दो फांसी के नारे लगाए। कोर्ट के बाहर कुछ लोग जूतों की माला लेकर पहुंचे थे। इनका कहना था कि अतीक ने बहुत लोगों को तंग किया है। अब हम उसे जूतों की माला पहनाना चाहते हैं। जिसके बाद कोर्ट परिसर और बाहर काफी गहमागहमी का माहौल रहा। वहीं सुबह नैनी जेल से अतीक को लाने में भारी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए थे।

आज दोपहर 2 बजकर 15 मिनट पर 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण केस में आज प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने बाहुबली अतीक अहमद समेत 3 आरोपियों को दोषी करार देते हुए “उम्रकैद” की सजा सुनाई। कोर्ट ने अपहरण के इस मामले में अतीक के अलावा हनीफ, दिनेश पासी को भी दोषी पाया है। कोर्ट ने तीनों पर 1-1 लाख का जुर्माना भी लगाया। जबकि अतीक के भाई अशरफ समेत 7 को बरी कर दिया गया। उमेश पाल 2005 में हुए राजूपाल हत्याकांड में मुख्य गवाह था। कोर्ट का यह फैसला इसलिए काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि उमेश की 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई।‌‌ इस मामले में भी अतीक, उसका भाई अशरफ, बेटा असद समेत 9 लोग आरोपी हैं। इससे पहले सोमवार को अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया। उसके भाई अशरफ को बरेली से प्रयागराज लाया गया। इसके अलावा एक अन्य आरोपी फरहान को भी यहीं लाया गया था। उमेश पाल अपहरण केस में कुल 11 आरोपी थे। इनमें से एक की मौत हो गई थी। कोर्ट ने 3 को दोषी करार दिया है। जबकि 7 को बरी कर दिया है।



3 दोषी करार- अतीक अहमद, दिनेश पासी खान, शौलत हनीफ। 7 आरोपी बरी- अतीक का भाई अशरफ, अंसार बाबा, फरहान, इसरार, आबिद प्रधान, आशिक मल्ली और एजाज अख्तर। वहीं एक आरोपी अंसार अहमद की पहले ही मौत हो चुकी है। बता दें कि अतीक अहमद 2019 से गुजरात की साबरमती जेल में बंद था। उसे सोमवार को सड़क के रास्ते प्रयागराज की नैनी जेल लाया, जहां उसे स्पेशल सेल में रखा गया। अतीक के बैरक की निगरानी सीसीटीवी के माध्यम से सीधे लखनऊ मुख्यालय द्वारा की जा रही है। अतीक अहमद व उसके भाई को मंगलवार को कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत पहुंचाया गया।

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