Indexation Benefit On Sale Of Property: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश कर दिया है। बजट में प्रॉपर्टी की बिक्री पर होने वाले लाभ से जुड़े नियम में बदलाव किया गया है। पहले प्रॉपर्टी को बेचने पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता था, उस पर इंडेक्सेशन बेनेफिट (महंगाई से लिंक कीमत) के साथ 20 फीसदी टैक्स लगता था। मगर अब इंडेक्सेशन बेनेफिट को हटाने का ऐलान हुआ है। इसके चलते अब अपनी संपत्ति बेचने वालों का लाभ कम हो जाएगा। प्रॉपर्टी बिक्री पर होने वाले प्रॉफिट में कमी आएगी। आगे समझिए कैसे।
अब तक प्रॉपर्टी की बिक्री से होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) पर इंडेक्सेशन बेनेफिट के साथ 20% टैक्स लगाया जाता था। अब प्रॉपर्टी की बिक्री पर कैपिटल गेन के लिए इंडेक्सेशन बेनेफिट के बिना 12.5% की नई LTCG टैक्स रेट लागू होगी।
यानी प्रॉपर्टी की बिक्री पर होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर इंडेक्सेशन बेनेफिट को हटा दिया गया है, मगर उस पर लगने वाला टैक्स रेट 20 फीसदी से घटा कर 12.5 फीसदी कर दिया गया।
दरअसल, इंडेक्सेशन बेनेफिट में आपकी प्रॉपर्टी की महंगाई दर के हिसाब से नई कीमत निकाली जाती थी, उसके बाद जो रकम बचती थी उसपर 20 फीसदी टैक्स लगता था। लेकिन अब इसे बदल दिया गया है. उदाहरण के तौर पर दस साल पहले अगर आपने कोई प्रॉपर्टी 50 लाख की खरीदी थी तो आज उसकी वैल्यू 2 करोड़ हो गई होगी। अब ऐसे में अगर आप इस प्रॉपर्टी को बेचेंगे तो तो पहले के नियम के अनुसार इसपर इंडेक्सेशन बेनेफिट लागू होता। यानी महंगाई को ध्यान में रखकर आपके 50 लाख की नई वैल्यू लगाई जाती।
अब मान लीजिए की महंगाई सूचकांक के हिसाब से आज आपके 50 लाख की जमीन की कीमत 1.25 करोड़ है तो आपके जमीन की कीमत 1.25 करोड़ मान ली जाती। फिर नियम के अनुसार आपके 75 हजार रुपये पर 20 फीसदी की दर से लॉन्ग टर्म गेन टैक्स लगता। लेकिन अब इस नियम को हटा दिया गया है।