यूपीआई ट्रांजैक्शन पर फीस लगने की चर्चा काफी समय से होती आई है, लेकिन सरकार ने कभी ऐसी कोई व्यवस्था को लागू नहीं किया था। इस बीच सोमवार को वित्त मंत्रालय की ओर से एक अहम नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें बताया गया है कि कोई भी बैंक और सिस्टम प्रोवाइडर 2000 रुपये तक के UPI ट्रांजैक्शन और RuPay डेबिट कार्ड पेमेंट पर चार्ज नहीं लगा सकते।
इस नोटिफिकेशन में कहा गया है, “कोई भी बैंक या सिस्टम प्रोवाइडर पेमेंट के इलेक्ट्रॉनिक तरीकों का इस्तेमाल करके पेमेंट करने या पाने वाले किसी व्यक्ति पर सीधे या इनडायरेक्टली कोई चार्ज नहीं लगाएगा।” इसमें RuPay डेबिट कार्ड और 2000 रुपये तक के UPI ट्रांजैक्शन का जिक्र किया गया है।
यूपीआई ट्रांजैक्शन पर शुल्क लगने की अटकलों पर विराम
वित्त मंत्रालय ने पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट में किए गए बदलावों के बाद ये नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसे पिछले महीने ही संसद से पास कराया गया था। सरकार ने ये साफ कहा है कि इन माध्यमों से भुगतान करने या पैसा प्राप्त करने वाले व्यक्ति पर कोई बैंक या सिस्टम प्रोवाइडर किसी भी तरह का शुल्क नहीं लगा सकेगा। सरकार का यह बयान ऐसे समय आया है जब देश में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि भविष्य में यूपीआई ट्रांजैक्शन पर शुल्क लगने लगेगा।
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