एक बार फिर उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आज शनिवार को अधिसूचना जारी कर दी है। एक सप्ताह के अंदर राज्य निर्वाचन आयोग ने दूसरी बार पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी की है। हाई कोर्ट के निर्णय के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने शनिवार को पंचायत चुनाव का संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया। उत्तराखंड शासन की ओर से चुनावी कार्यक्रम की अधिसूचना जारी होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने भी चुनावी अधिसूचना जारी कर दी है। पंचायत चुनाव दो चरणों में 24 और 28 जुलाई को होंगे, मतगणना 31 जुलाई को होगी। राज्य निर्वाचन की ओर से 21 जून को जारी अधिसूचना के बाद से ही प्रदेश भर में आदर्श आचार संहिता लागू है। हालांकि नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के कार्यक्रमों को अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया था। ऐसे में अब राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के नए चुनावी कार्यक्रम को जारी कर दिया है।
31 जुलाई को एक साथ मतगणना
प्रदेश में दो चरणों में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। 30 जून को जिला निर्वाचन अधिकारियों की ओर से अधिसूचना जारी की जाएगी। पहले चरण के तहत मतदान 24 जुलाई और दूसरे चरण के तहत मतदान 28 जुलाई को कराया जाएगा। साथ ही 31 जुलाई को एक साथ मतगणना होगी।
दो जुलाई से नामांकन
दो चरणों मे होने वाले चुनाव की प्रक्रिया अब दो जुलाई से नामांकन के साथ शुरू होगी। वोटिंग 24 जुलाई व 28 जुलाई को होगी और वोटों की गिनती 31 जुलाई से शुरू होगी। पंचायत चुनाव के लिए पूर्व में जो कार्यक्रम अधिसूचित किया गया था, उसके मुताबिक 25 से 28 जून तक नामांकन दाखिल किए जाने थे। 10 व 15 जुलाई को मतदान की तिथियां निर्धारित की गई थी।
हरिद्वार जिला छोड़ प्रदेश के कुल 66,418 पदों पर चुनाव होना है, जिसके लिए प्रदेश भर में कुल 8,276 मतदान केंद्र जबकि 10,529 मतदान स्थल बनाए गए हैं। इसके तहत 89 विकासखंडों और 7,499 ग्राम पंचायतों में चुनाव कराए जाएंगे। प्रदेश के 12 जिलों में 66,418 पदों पर चुनाव होने हैं। इसमें से सदस्य ग्राम पंचायत के 55,587 पदों, प्रधान ग्राम पंचायत के 7499 पदों, सदस्य क्षेत्र पंचायत के 2974 पदों और सदस्य जिला पंचायत के 358 पदों पर चुनाव होने हैं।