योगी सरकार का अहम फैसला, अनुकंपा नियुक्ति के रूप में विवाहित पुत्रियों को भी मिलेगा नौकरी का अधिकार - Daily Lok Manch PM Modi USA Visit New York Yoga Day
May 2, 2026
Daily Lok Manch
उत्तर प्रदेश

योगी सरकार का अहम फैसला, अनुकंपा नियुक्ति के रूप में विवाहित पुत्रियों को भी मिलेगा नौकरी का अधिकार



उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक बड़ा फैसला किया । फैसले के अनुसार अब विवाहित बेटी भी सरकारी कर्मचारी पिता की मृत्यु के बाद नौकरी की हकदार होगी। मतलब अब यूपी सरकार अनुकंपा नियुक्ति के रूप में विवाहित पुत्रियों को भी नौकरी का अधिकार देगी। यानी अब अगर किसी सरकारी कर्मचारी की उसकी सर्विस के दौरान मृत्यु होती है तो उसकी शादीशुदा बेटी को योजना का लाभार्थी माना जाएगा। बता दें कि अभी तक अनुकंपा नियुक्ति के तहत सिर्फ राज्य कर्मचारी के पति/पत्नी, बेटे और अविवाहित बेटी को लाभ मिलता था। लेकिन अब योगी सरकार ने ‘उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974’ के नियम-2 (ग) (तीन) में संशोधन कर मृतक कर्मचारी के परिवार की परिभाषा में विवाहित बेटी को भी शामिल कर दिया है। प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली में 12वीं संशोधन को हरी झंडी मिल गई है। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने सरकार को संशोधन करने का आदेश दिया था। अब कार्मिक मंत्रालय के प्रस्ताव के बाद कैबिनेट द्वारा इसे मंजूरी दे दी गई है। योगी सरकार के नए फैसले के अनुसार अगर किसी सरकारी कर्मचारी की सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार के सदस्यों में से किसी एक सदस्य को मृतक व्यक्ति के स्थान पर नियुक्ति पाने का अधिकार है, परिवार के किस सदस्य को नियुक्ति दी जाए, इसका प्रावधान भर्ती नियमावली में किया गया है।

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