सुक्खू सरकार ने करुणामूलक आधार पर सरकारी सेवा में नियुक्तियों से संबंधित नीति में महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में लिए गए इस फैसले का उद्देश्य दिवंगत सरकारी कर्मचारियों के परिजनों को समय पर सहायता प्रदान करना और चिरलंबित मांगों का समाधान करना है।
प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने जानकारी दी कि संशोधित नीति के अनुसार अब परिवार की वार्षिक आय सीमा 2.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी गई है, जिससे अधिक पात्र परिवार इस नीति के अंतर्गत लाभान्वित हो सकेंगे। उन्होंने बताया कि 45 वर्ष से कम आयु की विधवाओं, माता-पिता से वंचित आवेदकों तथा ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले कर्मचारियों के आश्रितों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, पात्र आवेदकों को कोटे की सीमा के कारण इस योजना से वंचित न होना पड़े, इसके लिए 5 प्रतिशत कोटे में एकमुश्त छूट को भी स्वीकृति दी गई है।