उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के सचिवालय में धामी सरकार ने बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की। इस बैठक में धार्मिक सरकार ने 13 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई। बैठक में तमाम विभागों की संशोधित नियमावली को मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग की नियमावली में संशोधन किया गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल एक साल बढ़ाते हुए 6 साल किया गया है। साथ ही उनके रिटायरमेंट की आयु भी एक साल बढ़ाकर 66 साल कर दी गई है। नक्शा पास करने के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारी भर्ती होंगे. रेरा की एफिलेटेड अथॉरिटी के तहत रिकवरी के नियमावली में भी संशोधन किया गया है। वित्त विभाग, बजट पास होने के बाद जिलों को योजनाओं के बजट की जानकारी देगा। पहले दिसंबर महीने में जानकारी देने का प्रावधान था। इसके साथ ही नवीन चकराता टाउनशिप में 40 गांव और शामिल किए गए। जिला पर्यटन कार्यालयों में पद सृजित किए गए हैं। कुल 37 पद बढ़ाए गए हैं। केदारनाथ मार्ग में केंद्र सरकार की ओर से चार चिंतन शिविर बनाए जा रहे हैं। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की 2021- 22 की वार्षिक रिपोर्ट को भी सदन में रखने को मंजूरी मिली है। इसके साथ ही राजस्व विभाग की सेवा नियमावली 2019 में संशोधन किया गया है।कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी मिली है। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे टॉप थ्री बच्चों को मासिक छात्रवृत्ति दी जाएगी. उत्तराखंड उत्कृष्ट परिहार नियमावली में भी संशोधन किया गया है। हल्द्वानी के गौला पार्क में 26.08 हेक्टेयर वन भूमि पर हाईकोर्ट बनेगा। इसके लिए भूमि स्थानांतरण को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है।इस बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, प्रेमचंद अग्रवाल, सुबोध उनियाल, धन सिंह रावत और रेखा आर्य मौजूद रहीं।