2 दिन पहले शनिवार 5 अगस्त को आगरा की एमपी एमएलए कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के इटावा से भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया को 12 साल पुराने मारपीट के मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट की सुनाई गई सजा के बाद माना जा रहा था की रामशंकर कठेरिया की संसद की सदस्यता जा सकती है। लेकिन आज आगरा जिला कोर्ट ने सुनवाई करते हुए रामशंकर कठेरिया की सजा पर रोक लगा दी है। फिलहाल रामशंकर कठेरिया की सदस्यता नहीं जाएगी।
जिला कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद 2 साल की सजा पर तत्काल रोक लगा दी। साथ ही, जुर्माना राशि को भी घटा दिया। आगरा जिला कोर्ट में भाजपा सांसद कठेरिया पर अब 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। लोकसभा सांसद रामशंकर कठेरिया को एक मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने दो वर्ष का कारावास और 50 हजार का जुर्माने की सजा सुनाई थी। जिसके बाद उन पर सांसदी जाने का खतरा मंडरा रहा था। लेकिन अब उन्हें जिला अदालत से राहत मिल गई है। आगरा जिला अदालत ने कठेरिया की सजा पर रोक लगा दी है। साथ ही जुर्माने की राशि भी कम कर दी गई है। इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 11 सितंबर मुकर्रर की गई है।