(UP women night duty end) महिलाओं की सुरक्षा और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में महिलाओं की नाइट ड्यूटी को लेकर आदेश जारी किया है। अब यूपी में महिलाओं की नाइट ड्यूटी खत्म कर दी गई है। इस आदेश के बाद अब महिलाओं से शाम 7 से सुबह 6 बजे तक उनसे ड्यूटी नहीं करवाई जा सकती है। यह आदेश सरकारी प्राइवेट के साथ तमाम संस्थानों पर भी लागू होगा। अगर किसी संस्थान या कार्यालय में महिलाओं की ड्यूटी शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे लगानी है तो इसके लिए उसे परमिशन लेनी होगी। आदेश का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी योगी सरकार ने आदेश दिए हैं। इसके अलावा अगर कोई संस्थान महिला कर्मचारी को शाम 7 बजे के बाद रोकता या फिर सुबह 6 बजे से पहले बुलाता है, और महिला इसके लिए मना करती है तो संस्थान उसे निकाल नहीं सकता है। योगी सरकार के इस आदेश के बाद ऑफिस में काम करने वाली महिलाओं को जरूर राहत मिली है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव श्रम सुरेश चंद्रा ने बताया कि लिखित सहमति के बाद महिला शाम 7 से सुबह 6 बजे तक काम करती सकती है। लेकिन कंपनी को उसे ऑफिस से घर और घर से ऑफिस तक के लिए मुफ्त कैब की सुविधा देनी होगी। कंपनी ने यदि ऐसा नहीं किया तो ये श्रम कानून के उल्लंघन के तौर पर देखा जाएगा और सजा के तौर पर जुर्माने से लेकर जेल तक हो सकती है।
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