वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मामले में कोर्ट ने गुरुवार, 17 नवंबर को मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। वाराणसी कोर्ट ने उस मामले को पोषणीय माना और इसी आधार पर याचिका को खारिज किया है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से जोर देकर कहा गया था कि ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस याचिका पर सुनवाई संभव है। इसी वजह से मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज किया गया है। इस मामले में अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी। मुस्लिम पक्ष ने 7 नवंबर को इससे संबंधित याचिका दायर की थी। बता दें कि हिंदू पक्ष की ओर से ज्ञानवापी परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी समेत अन्य धार्मिक स्थलों पर नियमित पूजा अर्चना करने की अनुमति दिए जाने की मांग की गई थी। वहीं मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में पोषणीय नहीं होने की दलील देते हुए इस केस को खारिज करने की मांग की थी। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलील को खारिज करते हुए अपने फैसले में कहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 07 नियम 11 के तहत इस मामले में सुनवाई हो सकती है। गुरुवार, 17 नवंबर को वाराणसी कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है।
यह भी पढ़ें– बंगाल के सिलीगुड़ी में कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की बिगड़ी तबीयत 👇