उत्तराखंड में गुटखा, तंबाकू और पान मसाला की बिक्री व आपूर्ति पर राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी किया। आदेश के अनुसार, राज्य में इन उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर एक साल की अवधि के लिए रोक लगाई गई है।
निर्माण से लेकर बिक्री तक पर प्रतिबंध
सरकार के आदेश के बाद प्रतिबंधित उत्पादों का निर्माण करने, उन्हें गोदामों में रखने, वितरित करने और बाजार में बेचने की अनुमति नहीं होगी। यह कदम जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रतिबंध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और खाद्य सुरक्षा तथा मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बंधन) विनियम, 2011 के प्रावधानों के तहत लगाया गया है।
तंबाकू और निकोटिन युक्त उत्पाद भी दायरे में
आदेश के मुताबिक, तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला या अन्य खाद्य पदार्थ, जो किसी भी नाम से बाजार में उपलब्ध हैं, प्रतिबंध के दायरे में आएंगे। खाद्य उत्पादों में संघटक के रूप में तंबाकू और निकोटिन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के प्रावधानों के तहत यह निर्णय लिया गया है।
सरकार का कहना है कि लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए ऐसे उत्पादों पर रोक लगाना जरूरी है। प्रतिबंध एक साल के लिए प्रभावी रहेगा।

