उत्तराखंड में निकाय चुनाव नतीजे के बीच शनिवार को धामी सरकार की ओर से समान नागरिक संहिता (यूसीसी) कब लागू होगा तस्वीर साफ हो गई है। उत्तराखंड में 27 जनवरी को यूसीसी लागू कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देहरादून आगमन से एक दिन पहले 27 जनवरी को यूसीसी पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा। यूसीसी पोर्टल 27 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे सचिवालय में लॉन्च किया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी के सचिव शैलेश बगोली ने यह जानकारी शनिवार को दी।

यूसीसी लागू करने के साथ ही उत्तराखंड ऐसा करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य हो जाएगा। सीएम धामी ने बताया था कि अधिनियम बनने के बाद प्रशिक्षण की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। इसके लागू होने से प्रदेश में बड़ा बदलाव आएगा। नए कानून के तहत विवाह पंजीकरण, लिव-इन रिलेशनशिप, लिव-इन में जन्मे बच्चे और लिव-इन रिलेशन के नियमों में बदलाव होंगे। यह मातृ शक्ति का सशक्तीकरण, समाज की एकजुटता और सबके अधिकार को सुरक्षित करेगा। इसमें हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और मुस्लिम पर्सनल ला एप्लीकेशन एक्ट जैसे कानूनों को प्रतिस्थापित कर नए नियम का सरलीकरण किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण है कि बहुविवाह, बहुपति, हलाला, इद्दत और तीन तलाक जैसी परंपरा पूरी तरह से अमान्य होंगी।
संहिता में विवाह पंजीकरण अनिवार्य होगा। इसमें 27 मार्च 2010 के बाद हुए विवाहों का पंजीकरण पहले से किया गया हो, तो सिर्फ सूचना देना पर्याप्त होगा। उन्होंने कहा कि देवभूमि से इस ऐतिहासिक कार्य की शुरुआत हो रही है, यह हम सबके लिए गौरवशाली अवसर है।