सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को सेना पर टिप्पणी करने के मामले में फटकार लगाई है। कोर्ट ने पूछा कि चीन द्वारा 2000 वर्ग किमी जमीन हड़पने के दावे का उनका विश्वसनीय स्रोत क्या है। कोर्ट ने उन्हें संसद में बोलने की सलाह दी न कि सोशल मीडिया पर। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सेना पर टिप्पणी करने के मामले में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- ‘आपको कैसे पता चला कि चीन ने भारत की जमीन हड़प ली? आपकी जानकारी का विश्वसनीय स्रोत क्या?’
16 दिसंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल ने विवादित बयान दिया था। कहा था- लोग भारत जोड़ो यात्रा के बारे में पूछेंगे, लेकिन चीन ने 2000 वर्ग किमी भारतीय जमीन कब्जा की है, 20 भारतीय सैनिक मारे गए और हमारे सैनिकों को अरुणाचल में पीटा जा रहा है।राहुल के बयान पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन (BRO) के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में मानहानि केस दर्ज कराया था।
इसी साल 29 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गांधी की याचिका खारिज कर दी थी और समन भेजा था। गांधी ने समन और शिकायत को चुनौती दी थी। कहा- शिकायत दुर्भावनापूर्ण तरीके से और बदनीयती के तहत दर्ज कराई गई थी।
राहुल गांधी को अपने किसी बयान चलते कोर्ट पहुंचने का यह पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बयानों को लेकर कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगा चुके हैं। एक मामले में तो सजा भी सुनाई गई, जिसके बाद लोकसभा की सदस्यता भी गंवानी पड़ी थी।