राजधानी फिर बंदिशों में, दिल्ली आ रहें हैं तो जान लीजिए आज लगाई गई नई पाबंदियों को - Daily Lok Manch PM Modi USA Visit New York Yoga Day
February 23, 2026
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राष्ट्रीय

राजधानी फिर बंदिशों में, दिल्ली आ रहें हैं तो जान लीजिए आज लगाई गई नई पाबंदियों को

एक बार फिर देश की राजधानी में कड़ी बंदिशें लगाई गई हैं। मिनी लॉकडाउन जैसे हालात हो गए हैं। नाइट कर्फ्यू तो पहले से ही लागू है। आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी दिल्ली में और कड़े प्रतिबंध लगाने का एलान किया। बता दें कि दिल्ली में जैसे-जैसे कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है वैसे-वैसे बंदिशें से भी कड़ी होती जा रही है। मंगलवार को दिल्ली सरकार ने यहां ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को लागू कर दिया गया है। यानी दिल्ली में अब येलो अलर्ट जारी हो गया है। जिसके अंदर कई पाबंदियां लागू होंगी। बता दें कि देशभर में ओमिक्रॉन के कुल 653 मामले सामने आए हैं। इसमें से 165 सिर्फ दिल्ली में हैं। दिल्ली में पहले ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। ‌नाइट कर्फ्यू रात 10 से सुबह 5 बजे तक लागू होगा ।‌ वीकेंड कर्फ्यू नहीं लागू होगा।

ऑड-इवन नियम के तहत होंगे प्रतिबंध–

– ऑड-इवन नियम के तहत सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक गैर जरूरी सेवाओं या सामान वाली दुकानें और मॉल खुलेंगी।
– स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान और कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद हो जाएंगे ।
– जारी रहेगा निर्माण कार्य, खुली रहेंगी इंडस्ट्री – रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ खुलेंगे, लेकिन सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक ।
– बार भी 50% क्षमता के साथ खुलेंगे, लेकिन दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक ।
– सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे – बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे ।
– होटल खुले रहेंगे, होटल के अंदर मौजूद बैंक्वेट और कॉन्फ्रेंस हॉल बंद रहेंगे ।
– सलून और ब्यूटी पॉर्लर खुले रहेंगे,स्पा, जिम, योग इंस्टीट्यूट और एंटरटेनमेंट पार्क बंद रहेंगे, आउटडोर योग की रहेगी अनुमति ।
– दिल्ली मेट्रो बैठने की 50% क्षमता के साथ चलेगी, खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं रहेगी ।
– एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वालीं बसें बैठने की 50% क्षमता के साथ चलेंगी ।
– ऑटो, ई रिक्शा, टैक्सी और साइकिल रिक्शा में सिर्फ 2 यात्री को सफर करने की अनुमति ।
– स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे, हालांकि राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स आयोजित किए जा सकेंगे, पब्लिक पार्क खुले रहेंगे ।
– शादी समारोह और अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति मिलेगी ।
– सोशल, पॉलिटिकल, धार्मिक, फेस्टिवल और मनोरंजन से जुड़ी एक्टिविटी पर रोक । 

– धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं की एंट्री प्रतिबंधित रहेगी।

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