यूपी के जनपद लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा को अब दोबारा जेल जाना पड़ेगा। आज देश की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा को राहत प्रदान नहीं की। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत खारिज कर दी है। अब आशीष को 7 दिनों के अंदर सरेंडर करना होगा।लखीमपुर-खीरी हिंसा के दौरान किसानों पर गाड़ी चढ़ी थी, उस मामले में आशीष मिश्रा का नाम आया था। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चार अप्रैल को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि आशीष मिश्रा को इलाहबाद हाईकोर्ट ने जमानत दी थी, जिसको अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।