October 2, 2026
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राष्ट्रीय

SIR के बाद छूटे मतदाताओं के नाम जुड़ेंगे, 20 राज्यों में विशेष अभियान, BLO घर-घर जाकर करेंगे सत्यापन



चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के बाद मतदाता सूची में छूटे पात्र लोगों के नाम जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत उन मतदाताओं की पहचान की जाएगी, जिनके नाम SIR से पहले की मतदाता सूची में थे, लेकिन मौजूदा सूची में शामिल नहीं हैं। इसके अलावा पहली बार मतदान करने वाले युवाओं और अन्य पात्र नए मतदाताओं का भी पंजीकरण कराया जाएगा।

20 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में अभियान: एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो चुके 20 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में यह विशेष अभियान चलाया जाएगा। इनमें बिहार और पश्चिम बंगाल भी शामिल हैं।

पुरानी और मौजूदा सूची का मिलान: बूथ लेवल अधिकारी यानी BLO SIR से पहले की मतदाता सूची की तुलना मौजूदा मतदाता सूची से करेंगे। इसके आधार पर ऐसे मतदाताओं की अलग सूची तैयार की जाएगी, जिनके नाम पहले की सूची में थे, लेकिन अब नहीं हैं।

घर-घर जाकर होगा सत्यापन: BLO चिन्हित मतदाताओं के घर जाकर उनकी मौजूदा स्थिति की जानकारी लेंगे। यह देखा जाएगा कि संबंधित व्यक्ति अभी उसी क्षेत्र में रह रहा है या नहीं और मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए पात्र है या नहीं।

फॉर्म-6 से जुड़ेगा नाम: पात्र पाए जाने वाले मतदाताओं का नाम फॉर्म-6 के जरिए मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। पहली बार मतदान करने वाले युवाओं और अन्य नए पात्र मतदाताओं के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

हर सप्ताह 20 से 25 मतदाताओं का लक्ष्य: BLO को हर सप्ताह कम से कम 20 से 25 मतदाताओं से संपर्क करने का लक्ष्य दिया गया है, ताकि विशेष अभियान को करीब एक महीने में पूरा किया जा सके।

स्थिति की जानकारी भी दर्ज होगी: BLO अपनी सूची में प्रत्येक चिन्हित मतदाता की मौजूदा स्थिति दर्ज करेंगे। जिन लोगों के लिए फॉर्म-6 भरा जाएगा, उनका विवरण भी इसी सूची में शामिल किया जाएगा।

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से साझा होगी सूची: BLO द्वारा तैयार सूची को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों यानी BLA के साथ साझा किया जाएगा, ताकि प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे।

ERO को दी जाएगी रिपोर्ट: BLO भरे गए फॉर्म-6 और घर-घर सत्यापन की रिपोर्ट निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी यानी ERO को सौंपेंगे। मतदाता सूची में नाम शामिल करने से संबंधित मामलों पर नियमानुसार कार्रवाई ERO के स्तर पर होगी।

बूथ स्तर पर लगेंगे विशेष शिविर: मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन जमा करने की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए बूथ स्तर पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे।

बेघर और श्रमिकों के लिए भी अभियान: नाइट शेल्टर, श्रमिक बस्तियों, बेघर लोगों और वंचित वर्गों के पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए विशेष शिविर लगाए जा सकते हैं।

युवाओं को किया जाएगा जागरूक: मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और ERO शैक्षणिक संस्थानों, स्थानीय संपर्क कार्यक्रमों और स्वीप गतिविधियों के जरिए पात्र युवाओं को मतदाता पंजीकरण की जानकारी देंगे।

पंजीकरण लगातार चलने वाली प्रक्रिया: चुनाव आयोग के अनुसार मतदाता पंजीकरण एक सतत प्रक्रिया है। जिन पात्र लोगों का नाम अभी तक मतदाता सूची में नहीं है या किसी कारण से नाम हट गया है, वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

SIR में तैयार सूचियों का होगा इस्तेमाल: SIR के दौरान अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और दोहरे मतदाताओं की पहचान की गई थी। इसके बाद मसौदा मतदाता सूची जारी हुई और दावे-आपत्तियों के निपटारे के बाद अंतिम सूची प्रकाशित की गई। अब पुरानी और मौजूदा सूची के मिलान से छूटे हुए पात्र मतदाताओं की पहचान की जाएगी।

अभियान की होगी नियमित निगरानी: विशेष अभियान की प्रगति की निगरानी मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और ERO स्तर पर की जाएगी।

सभी पात्र नागरिकों तक पहुंचने का निर्देश: मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे संबंधित अधिकारियों और BLO को जरूरी दिशा-निर्देश जारी करें और यह सुनिश्चित करें कि विशेष अभियान का लाभ सभी पात्र नागरिकों तक पहुंचे।

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