कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में मोदी रसरनेम केस में अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने मोदी सरनेम केस में गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। मानहानि से जुड़े इस केस पर सूरत सेशन कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा था, राहुल गांधी ने इसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है। बता दें कि गुजरात हाई कोर्ट ने 7 जुलाई को राहुल गांधी की अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि अब राजनीति में शुचिता होना समय की मांग है। दोषसिद्धि पर रोक लगाने के लिए कोई उचित आधार नहीं है। राहुल गांधी को सूरत सेशन कोर्ट ने मोदी सरनेम केस में 2 साल की सजा सुनाई थी। आपराधिक मानहानि के इस केस में राहुल गांधी दोषी पाए गए थे। सूरत सेशन कोर्ट के फैसले को लेकर राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। लेकिन हाईकोर्ट से भी राहुल गांधी को कोई राहत नहीं मिली। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है।उन्होंने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों क्यों होता है।