राजधानी दिल्ली के भाजपा नेता और पार्टी के भाजपा नेता और दिल्ली पार्टी के प्रवक्ता तेजिंदर सिंह बग्गा मामले में पिछले तीन दिनों से चली आ रही गिरफ्तारी पर शनिवार देर रात करीब 12 बजे पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के जज को सुनवाई करनी पड़ी। बहुत कम ही ऐसे मामले होते हैं जब जज को आधी रात में आपातकाल सुनवाई करनी पड़ती है। आखिरकार इस पूरे मामले में भाजपा नेता बग्गा की जीत हुई है। हाई कोर्ट ने उन्हें फिलहाल पंजाब पुलिस की गिरफ्तारी से राहत दे दी है।अब उनकी गिरफ्तारी पर मंगलवार तक हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। शुक्रवार और शनिवार को पंजाब पुलिस के गिरफ्तार किए गए भाजपा नेता बग्गा के मामले में कई मोड़ आए। इस मामले में पंजाब और हरियाणा सरकारों का आपस में टकराव भी सामने आया। तेजिंदर बग्गा को पंजाब पुलिस राजधानी दिल्ली के जनकपुरी से शुक्रवार को गिरफ्तार करके पंजाब ले जा रही कुरुक्षेत्र में हरियाणा पुलिस ने भाजपा नेता बग्गा को छुड़ाकर दिल्ली वापस भेज दिया था। हरियाणा पुलिस के इस बर्ताव और सरकारी काम में बाधा डालने पर पंजाब पुलिस ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में इसकी शिकायत की थी। बता दें कि तजिंदर पाल सिंह बग्गा पर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विवादित ट्वीट करने का आरोप है। इस मामले में उनके खिलाफ मोहाली साइबर क्राइम ने केस दर्ज किया था। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सन्नी आहलूवालिया की शिकायत पर यह मुकदमा पंजीकृत किया गया था। बग्गा पर आरोप है कि उन्होंने केजरीवाल को जान से मारने की धमकी दी। इसी मामले में पंजाब पुलिस ने दिल्ली से बग्गा को गिरफ्तार किया था। इसके विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिल्ली समेत कई शहरों में आम आदमी पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। इस मामले में भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच सियासत भी खूब गर्म है।

पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस अनूप चितकारा ने देर रात अपने घर पर बग्गा की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। बता दें कि मोहाली कोर्ट ने शनिवार शाम को ही बग्गा के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। उससे पहले ही तेजिंदर बग्गा अरेस्ट वारंट के खिलाफ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंच गए थे।