Gyanvapi Mosque Case : वाराणसी ज्ञानवापी सर्वे करने के लिए हाईकोर्ट ने एएसआई को नहीं दी अनुमति, कोर्ट में कल फिर होगी सुनवाई - Daily Lok Manch Uttar Pradesh Gyanvapi Mosque Case
May 17, 2026
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Gyanvapi Mosque Case : वाराणसी ज्ञानवापी सर्वे करने के लिए हाईकोर्ट ने एएसआई को नहीं दी अनुमति, कोर्ट में कल फिर होगी सुनवाई

वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। फिलहाल हाईकोर्ट ने एएसआई के सर्वे करने के लिए अभी इजाजत नहीं दी है। ज्ञानवापी मामले में कल दोपहर बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में बाद फिर सुनवाई होगी। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वेक्षण के खिलाफ अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी की अपील पर बुधवार को सुनवाई शुरू की। मस्जिद कमेटी के वकील ने दलील दी कि 21 जुलाई को आदेश पारित करते समय वाराणसी की अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंच गई कि सर्वेक्षण रिपोर्ट की अनुपस्थिति में मुद्दे को हल नहीं किया जा सकता, लेकिन अदालत ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले उसके समक्ष रखी गई सामग्रियों पर चर्चा नहीं की। उन्होंने कहा कि निचली अदालत को सबसे पहले पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर कार्यवाही करनी चाहिए थी, लेकिन संपूर्ण शिकायत में इस तरह के साक्ष्य का कोई जिक्र नहीं है। सुनवाई के दौरान अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी के वकील ने कहा कि एएसआई को इस मुकदमे में पक्षकार नहीं बनाया गया और उसे सर्वेक्षण करने और इस मामले में विशेषज्ञ राय देने का निर्देश दिया गया। इस पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने दलील दी कि इस मुकदमे में विशेषज्ञों को पक्षकार बनाए जाने की कोई जरूरत नहीं है और ऐसा कोई कानून नहीं है कि जिस मामले में विशेषज्ञ की राय ली जाती है उस मामले में उसे पक्षकार बनाया जाए।

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