Uttarakhand DIPR
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October 8, 2026
Daily Lok Manch
राष्ट्रीय शिक्षा और रोज़गार

गेट परीक्षा अपने तय समय पर होगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आगे नहीं बढ़ाई जाएगी


देश की शीर्ष अदालत ने शनिवार से होने वाली इंजीनियरिंग ग्रेजुएट छात्रों की योग्यता का मूल्यांकन करने वाली गेट परीक्षा टालने से इनकार कर दिया है।इस परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने के लिए कुछ छात्रों और कोचिंग संस्थानों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी। याचिकाकर्ता ने कोविड की तीसरी लहर के चलते परीक्षा टालने की मांग की थी।‌‌ परीक्षा 5 फरवरी से होनी है। सर्वोच्च अदालत ने सुनवाई से मना करते हुए कहा कि परीक्षा से 48 घंटे पहले इसे टालने को लेकर सुनवाई छात्रों के मन में अनिश्चितता पैदा करेगी।
न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की खण्डपीठ ने याचिका को सुनवाई के दौरान रद कर दिया।‌‌

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