हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को आज 12 साल पुराने मामले में 4 साल की सजा सुनाई गई है। आय से अधिक संपत्ति मामले में ओम प्रकाश चौटाला को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री की 4 संपत्तियां भी सीज की जाएंगी। एक दिन पहले गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई हुई थी और कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। साल 2008 में ओम प्रकाश चौटाला और 53 अन्य पर साल 1999 से सला 2000 तक राज्य में 3,206 जूनियर बेसिक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में घोटाले के आरोप लगाए गए थे। इसमें भी वह साल 2013 में दोषी पाए गए थे। चौटाला को जनवरी 2013 में जेबीटी घोटाले में भी दोषी ठहराया गया था। जेबीटी घोटाले के अलावा आय से अधिक संपत्ति का यह दूसरा ऐसा मामला है जिसमें ओपी चौटाला दोषी पाए गए हैं।
