- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मौजूदा निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर, 2023 तक बढ़ा दिया। न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने विस्तार के लिए केंद्र सरकार द्वारा दायर याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया लेकिन यह स्पष्ट कर दिया कि आगे कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा।
केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने के लिए SC ने मंजूरी दे दी है। संजय मिश्रा अब 15 सितंबर तक ईडी डायरेक्टर के पद पर रह सकेंगे। कोर्ट ने कहा कि यह फैसला राष्ट्र हित में लिया जा रहा है।
सरकार ने 15 अक्टूबर तक का एक्सटेंशन मांगा था. लेकिन उसके लिए सुप्रीम कोर्ट राजी नहीं हुआ। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इससे आगे अब कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा। बता दें कि 11 जुलाई को दिए अपने अहम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने संजय मिश्रा का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले को गलत ठहराया था। SC ने तब अपने फैसले में संजय मिश्रा को सिर्फ 31 जुलाई तक ही ED निदेशक के पद पर रहने की इजाजत दी थी। इस तरह मिश्रा का कार्यकाल कोर्ट ने 110 दिन घटा दिया था, केंद्र सरकार उनको 18 नवंबर तक पर बनाए रखना चाहती थी।
इसके बाद सरकार ने तकनीकी और प्रक्रियागत पेचीदगियों में लगने वाले समय के मद्देनजर कार्यकाल अगले कुछ समय तक बढ़ाने की गुहार लगाई थी, ताकि एडहॉक या तय प्रक्रिया के मुताबिक स्थाई नियुक्ति की जा सके।