बुधवार को धामी सरकार ने बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोगों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। जिसके तहत अब उन्हें 72 घंटे पहले तक आरटीपीसीआर ही नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर उत्तराखंड सरकार ने यह फैसला लागू किया है। इसके लिए आज शासन की ओर से सख्त आदेश जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड के बॉर्डर पर जांच करने के आदेश भी जारी किए हैं।