भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट और ओलंपिक मेडलिस्ट बजरंग पूनिया को दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ी राहत मिली है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने इन दोनों पहलवानों के एशियाई खेलों के ट्रायल से दी गई छूट की चुनौती याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका अंडर-20 विश्व चैंपियन अंतिम पंघाल और अंडर-23 एशियाई चैंपियन सुजीत कलकल ने लगाई थी। एशियाई खेलों 2023 में सीधे प्रवेश के लिए शीर्ष पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट को दी गई छूट के खिलाफ लगाई गई याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने शनिवार को खारिज कर दी। भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) की ओर से एशियाई खेलों 2023 में सीधे प्रवेश के लिए बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट को छूट दी गई थी जिसके खिलाफ पहलवान अंतिम पंघाल और सुजीत कलकल ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के दौरान ही कोर्ट ने साफ कहा कि अदालत इस बात का फैसला नहीं करेगी कि बेहतर पहलवान कौन है। अदालत सिर्फ यह देखेगी कि एशियाई खेलों के लिए पहलवान चयन में पहले से स्थापित और तय प्रक्रिया का पालन हुआ है या नहीं। फोगाट (53 किग्रा) और पूनिया (65 किग्रा) को मंगलवार को भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) की तदर्थ समिति द्वारा एशियाई खेलों के लिए सीधे प्रवेश दिया गया, जबकि अन्य पहलवानों को 22 और 23 जुलाई को चयन ट्रायल के माध्यम से भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की करनी होगी। पंघाल और कलकल ने छूट को चुनौती दी और निष्पक्ष चयन प्रक्रिया की मांग की। अधिवक्ता ऋषिकेश बरुआ द्वारा दायर याचिका में मांग की गई थी कि दो श्रेणियों (पुरुषों) की फ्री स्टाइल 65 किग्रा और महिलाओं की 53 किग्रा) के संबंध में आईओए तदर्थ समिति द्वारा जारी निर्देश को रद्द किया जाए और फोगट और पूनिया को दी गई छूट रद्द की जाए।