September 6, 2026
Daily Lok Manch
राष्ट्रीय

बड़ी खबर : स्कूल-कॉलेजों में हिजाब पहनने को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

आखिरकार हिजाब विवाद में कर्नाटक हाईकोर्ट ने आज महत्वपूर्ण फैसला सुना दिया है। अपने अहम फैसले में कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म का अभिन्न हिस्सा नहीं है। अदालत के इस फैसले के बाद अब स्कूल कॉलेजों में छात्राएं हिजाब नहीं पहन के जा सकेंगी। ‌अदालत के फैसले को लेकर पूरे देश वासियों की निगाहें लगी हुई थी। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि स्कूल यूनिफॉर्म का प्रिस्क्रिप्शन एक उचित प्रतिबंध है, जिस पर छात्र आपत्ति नहीं कर सकता है। कोर्ट ने कहा कि 5 फरवरी के सरकारी आदेश को अमान्य करने के लिए कोई केस नहीं बनता है।अपने अहम फैसले में हाई कोर्ट ने हिजाब पहनने पर छात्राओं को राहत नहीं दी। कोर्ट ने अपने फैसले में स्कूल में हिजाब पहनने पर रोक जारी रहने की बात कही है। फैसला सुनाते समय चीफ जस्टिस ने पूछा क्या हिजाब पहनना जरूरी है? यही नहीं, हाई कोर्ट ने हिजाब पहनने की इजाजत देने वाली सभी याचिकाएं भी खारिज कर दी हैं।बता दें कि एक जनवरी 2022 को कर्नाटक के उडुपी में एक स्कूल ने लड़कियों के हिजाब पहनकर आने पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद इस पर काफी हंगामा हुआ था। यह विवाद उडुपी के बाद कर्नाटक के अन्य हिस्सों में और फिर देश के कई राज्यों में फैल गया था। 

Leave a Comment