अभी तक उत्तर प्रदेश में विधायक, मंत्री और अफसर विभागों के कर्मचारियों का आसानी से ट्रांसफर कर दिया करते थे। लेकिन अब उनके लिए कर्मचारियों का तबादला करना आसान नहीं होगा। अगर प्रदेश में विभागों में किसी कर्मचारी का ट्रांसफर करना है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से परमिशन लेनी होगी। यूपी के कई विभागों में नियम विरुद्ध हुए ट्रांसफर बाद योगी सरकार ने यह कड़ा फैसला लिया है। पिछले महीने जुलाई में स्वास्थ्य विभाग और लोक निर्माण विभाग में हुए ट्रांसफर के बाद योगी सरकार की अच्छी खासी किरकिरी भी हुई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए अब उत्तर प्रदेश के किसी विभाग में कर्मचारियों के ट्रांसफर के लिए अब मंत्रियों को सीएम योगी आदित्यनाथ से मंजूरी लेनी होगी। यानी बिना सीएम अब तबादला नहीं हो पाएगा। प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने इसको लेकर आज (मंगलवार) को शासनादेश जारी किया है। इस शासनदेश के मुताबिक समूह ए, बी, सी और डी (क, ख, ग, घ) श्रेणी के कर्मचारियों के तबादले के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ से अनुमोदन लेना होगा। बताया जा रहा है कि यूपी में 2022-23 की ट्रांसफर पॉलिसी 15 जून को समाप्त हो गई लेकिन उसके बाद भी कई विभागों में तबादले कर दिए गए। तबादले में गड़बड़ी की खबरें आने के बाद यह फैसला किया गया है।
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