Congress Rahul Gandhi Defamation Case Gujrat High court : मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी के मामले में गुजरात हाईकोर्ट से राहुल गांधी को बड़ा झटका, कांग्रेस नेताओं ने फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन - Daily Lok Manch Rahul Gandhi Defamation Case
March 4, 2026
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Congress Rahul Gandhi Defamation Case Gujrat High court : मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी के मामले में गुजरात हाईकोर्ट से राहुल गांधी को बड़ा झटका, कांग्रेस नेताओं ने फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन

मोदी सरनेम को लेकर की विवादित टिप्पणी के मामले में गुजरात हाईकोर्ट से कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के फैसले पर कांग्रेस नेताओं की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही हैं। कांग्रेस नेताओं ने फैसले पर निराशा जाहिर की है। कांग्रेस ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का भी फैसला किया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका खारिज करने के फैसले को हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। कर्नाटक के डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने हाईकोर्ट के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि न्याय नहीं हुई है। शिवकुमार ने आगे कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या है। फिर भी, पूरा देश और विपक्षी दल राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। राहुल एक महान नेता हैं जो पूरे देश को एकजुट करने के लिए लड़ रहे हैं।

भाजपा इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक ने अपने फैसले में कहा कि राहुल पहले से ही देशभर में 10 आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। न्यायमूर्ति ने ये भी कहा कि राहुल को दोषी ठहराने के लिए निचली अदालत का आदेश उचित और कानूनी था। निचली अदालत के फैसले में कुछ बदलने लायक नहीं है। बता दें कि मोदी सरनेम केस में सूरत सेशन कोर्ट ने 23 मार्च 2023 को राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी।


न्यूज एजेंसी ANI द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, गुजरात हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते वक्त राहुल गांधी के खिलाफ लंबित 10 क्रिमिनल मामलों का भी जिक्र किया। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट का फैसला सही है। उस आदेश में हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। इसलिए याचिका खारिज की जाती है। सूरत सेशन कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के अगले दिन ही राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता रद्द कर दी गई थी। इस फैसले के खिलाफ 25 अप्रैल 2023 को राहुल गांधी की तरफ से गुजरात हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी। जिसका फैसला 2 मई को गुजरात हाई कोर्ट ने सुरक्षित कर लिया था। आज उसी केस में फैसला सुना गया है। फिलहाल राहुल गांधी न तो चुनाव नहीं लड़ सकेंगे और न ही अपनी सांसदी को बहाल करने की मांग कर सकेंगे। अभी उन्के पास हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का विकल्प बाकी है। 2019 में कर्नाटक के कोलर में चुनावी रैली में भाषण देते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि सभी चोरों के उपनाम मोदी क्यों होते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि ”नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?’ इसके बाद गुजरात बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने सूरत सेशन कोर्ट में इसके विरुद्ध याचिका दायर कर दी। इसी मामले में सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि मामले में दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी।

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